केरल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन शराब बिक्री की याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

 केरल के एक व्यक्ति ने शराब की ऑनलाइन बिक्री के शुरू कराने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका खारिज करते हुए नाराजगी भी जाहिर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कार्य के लिए दो हफ्ते में देनी होगी। कोर्ट ने कहा, वह सिर्फ जनहित की याचिकाओं पर विचार करता है। याचिकाकर्ता ने अपने निजी हित के लिए कोर्ट में याचिका लगाई जिसकी निंदा की जानी चाहिए।


याचिका लगाने वाले व्यक्ति की दलील थी, कोरोना के कारण शराब की दुकानों में लगने वाली भीड़ से बचने के लिए इसकी होम डिलीवरी की जानी चाहिए। इससे पीने वाले भीड़ के संपर्क में आने से बच सकेंगे। अलूवा के रहने वाले याचिकाकर्ता जी ज्योतिष ने याचिका में कहा था कि ऐसा ही खतरा दूसरे लोगों को भी है। इस कारण हाईकोर्ट राज्य के आबकारी विभाग को आदेश दे कि शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवाए।


देश में कोरोना से 4 की मौत 276 संक्रमित
कोरोनावायरस के कारण दुनिया के कई देश लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं तो कई ऐसा करने पर विचार रहे हैं। सरकारें अपने नागरिकों से भीड़भाड़ में जाने से बचने की सख्त हिदायतें दे रही हैं। भारत सरकार ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। देश में कोरोनावायरस से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 276 से ज्यादा संक्रमित हैं। केरल में शनिवार सुबह तक कोरोनावायरस के 17 मरीज हैं।